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हाईकोर्ट के आदेश: वार्ड 17 में जगह खाली करवाए नपा नहीं होगा भू उपयोग परिवर्तन, कलेक्टर से मांगा जवाब


पीलीबंगा : कस्बेकेवार्ड 17 में गिनाणी की जगह को नगरपालिका द्वारा भर देने एवं उस जगह पर सब्जी मंडी काटने के प्लान को लेकर उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भरी हुई जगह को वापस खुदवाने जोहड़ पायतन की जगह पर किसी तरह का भू उपयोग परिवर्तन किए जाने के निर्णय पारित किए गए हैं। 
उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कलेक्टर हनुमानगढ़ को भी लीगल नोटिस भेजकर उनसे जबाव मांगा है। नगर पालिका पीलीबंगा द्वारा वार्ड 17 में स्थित गिनाणी के गड्‌ढों में मिट्टी भर्ती करवाकर उस पर सब्जी मंडी काटने का प्लान पास कर वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर को भिजवाया गया था। कस्बे के निवासी धर्मेंद्र सिंह भाटी ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में नगरपालिका के निर्णय खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर एवं विनीत कुमार माथुर की डबल बैंच ने नगरपालिका के निर्णय के खिलाफ फैसला देते हुए कलेक्टर से जवाब तलब किया है। कलेक्टर ने भी इस संबंध में नगरपालिका से जबाव तलब किया है। याचिका कर्ता धर्मेन्द्र सिंह भाटी का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22 अगस्त 2017 की पालना में कलेक्टर को जवाब देते हुए वार्ड 17 में बिश्नोई मंदिर के पास कोई स्वीकृत जोहड़ नहीं होने की पुष्टि कर उच्च न्यायालय एवं कलेक्टर को गुमराह किया जा रहा है जबकि नगरपालिका द्वारा इस जगह को प्लान 2003-23 जोहड़ मानते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर से व्यवसायिक प्लान के लिए भू-उपयोग परिवर्तन करवाना चाहा गया था। 
जवाब में वरिष्ठ नियोजक बीकानेर द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए इस जगह का भूउपयोग परिवर्तन करने से इंकार कर दिया गया। 

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